कोविड-19 महामारी के वजह से बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे फेज के दौरान 5 अगस्त से खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की परमिसन नहीं दी जाएगी।
65 साल से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, प्रेगनेंट महिला और 10 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने की निर्देश दिए गए हैं।
होम मिनिस्टरी की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि योग को ओपेन प्लेसेस पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के आने और जाने का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच वाइज़ रखा जाए ताकि आने और जाने के समय ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिए जिससे इस बीच साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके।
नोटिस रिलीज में और कहा गया है कि, “जिन लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 95 फीसदी से कम है, उन्हें व्यायाम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।” योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया हैं।
आपको बता दे कि अनलॉक-3 कि गाइडलाइंस जारी करते समय ये क्लियर कर दिया गया था कि 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट खोले जा सकते है जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए है |
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